PMEGP योजना 2025: आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, लाभ, सब्सिडी , आवेदन की जानकारी


👉PMEGP योजना क्‍या है, एक विस्तृत परिचय

योजना का परिचय

        प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP - Prime Minister’s Employment Generation Programme) भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है, जो ऋण प्रक्रिया के माध्‍यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे बेरोजगार युवक,युवितियों और नये व्‍यवसाय शुरू करने वाले व्‍यवसायियों को  स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह योजना नए उद्यम स्थापित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए स्‍थानीय बैंकों के माध्‍यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

 


 

👉PMEGP योजना का उद्देश्य

PMEGP योजना के मुख्‍य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  1. रोजगार सृजन – देश में बेरोजगारी को कम करने व नये व्‍यवसायों को बढबा देने के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना।
  2. सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा – नये उद्यमियों व व्यवसायियों को बढ़ावा देकर रोजगार शहरी एवं ग्रामीण क्षे़त्रों में आर्थिक विकास सुनिश्चित करना ।
  3. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान विकास – ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में योजना के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना एवं उन्‍हें प्रोत्साहित करना।
  4. कम एवं मध्‍यम पूंजी वाले उद्यमों को समर्थन – ऐसे उद्यमियों को सहायता देना जिनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। या जो अपना व्‍यवसाय अभी शुरू कर रहे हैं।
  5. महिलाओं और विशेष वर्गों को प्राथमिकता – अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अल्पसंख्यक और महिलाओं एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को विशेष लाभ प्रदान करना। 
  6. मजदूरो और कारिगारों का विकास - योजना के माध्‍यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मजदूरों और कारिगारों को ऋण प्रदान करके उनका आर्थिक विकास करना। 
  7.  नए व्यवसाय को बढ़ावा- PMEGP योजना का मुख्य उद्देश्य नए उद्यमियों को स्वरोजगार शुरू करने में मदद करना है। इसके तहत विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को सहायता दी जाती है, जैसे: विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) सेक्टर: हस्तशिल्प, कपड़ा उद्योग, खादी उत्पाद, फर्नीचर, खाद्य प्रसंस्करण आदि।

    सेवा क्षेत्र: डिजिटल प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, ट्रेनिंग सेंटर, रिपेयर शॉप आदि। इस योजना के तहत ईडीपी प्रशिक्षण केन्‍द्र सेडमेप द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है एवं तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया जाता है, जिससे नए उद्यमी अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चला सकें।

👉किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है PMEGP योजना?

PMEGP योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises - MSME) के अंतर्गत आती है। इस योजना को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC - Khadi and Village Industries Commission) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

🏠किस विभाग में जमा करें आवेदन ?

इसके अंतर्गत आप डीआईसी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड , कोयर बोर्ड, के आपके क्षेत्रीय कार्यालय में ऑन लाईन माध्यम से और अब नयी व्यवस्था के आधार पर अपनी क्षेत्रीय भाषा में अधिकारिक बेवसाईट के माध्यम से आवेदन पत्र डाउनलोड कर संबंधित विभाग में जमा कर सकते है। 

💰PMEGP योजना के लाभ

PMEGP योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें सरकार द्वारा बैंक लिए गये ऋण राशि के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। जैसे आपने 1 सब्सिडी की दर आवेदक की श्रेणी और व्यवसाय के स्थान पर निर्भर करती है:

बैंक ऋण पर सब्सिडी - इस योजना के तहत लाभार्थियों को बैंक ऋण के माध्यम से सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। शहरी क्षेत्रों में समान्य वर्ग के पुरूष को 15% सब्सिडी एवं समान्य जाति की महिलाओं को 25% तक सब्सिडी एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, एवं पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक सुमदाय के पुरूष एवं महिलाओं को 25% की सब्सिडी का प्रावधान है। 

ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे समान्य जाति के पुरूष वर्ग के लिए 25% सब्सिडी एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, एवं पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के पुरूषों को 35% सब्सिडी और एवं सभी जाति वर्ग विशेष की महिलाओं को 35% सब्सिडी का प्रावधान है।

बैंक ऋण पर सब्सिडी की गणना उदारहण - जैसे शहरी क्षेत्र के निवासी ने 10 लाख रूपये का लोन लिया तो समान्य शहरी नागरिक के लिए 150000 लाख रूपये सब्सिडी तथा अजा,अजजा,अ.पिवर्ग एवं अल्वसंख्य समुदाय एवं महिलाओं को 250000 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
यदि ग्रामीण क्षेत्र के निवासी द्वारा 10 लाख रूपये का ऋण लिया जाता है तो - समान्य वर्ग के लिए 250000 लाख रूपयेतथा अजा, अजजा, अ.पिवर्ग एवं अल्वसंख्य समुदाय एवं महिलाओं को 350000 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

💰PMEGP योजना में स्‍वयं का अंशदान

इस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को बैंक में स्‍वयं का अंशदान देना होगा जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे समान्य वर्ग के पुरूष को 10% स्‍वयं का अंशदान एवं समान्य जाति की महिलाओं को 5% तक अंशदान एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, एवं पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक सुमदाय के पुरूष एवं महिलाओं को 5% की स्‍वयं का अंशदान देने का प्रावधान है। 

👉PMEGP योजना के लिए पात्रता

कौन आवेदन कर सकता है?

  • आयु सीमा: 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक।

  • शैक्षिक योग्यता: कम से कम 5वीं पास (हालांकि कुछ मामलों में यह लचीला हो सकता है)।

    • समूह:

      • सामान्य वर्ग

      • SC/ST/OBC

      • महिलाएँ

      • अल्पसंख्यक

      • दिव्यांग

  • परिवार में कोई अन्य सरकारी योजना का लाभ न ले रहा हो

  • पहले से किसी अन्य रोजगार योजना का लाभ न लिया हो

     

    👉PMEGP योजना के तहत कितना लोन लिया जा सकता है?

योजना के तहत निर्माण ईकाई, सेवा इकाई, एवं व्यवसाय इकाई के तहत बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है जिसके अंतर्गत निर्माण इकाई के लिए अधिकतम 50 लाख रूपये तक एवं सेवा और व्यवसाय के क्षेत्रों के लिए अधिकतम 20 लाख तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। गोवा, लेह लदाख, नक्‍सल प्रभावित क्षेत्रों में व्‍यवासाय के तहत आने वाली ईकाईयों को ऋण का प्रावधान है शेष क्षेत्रों में निर्माण एवं सेवा इकाई पर ऋण दिया जाता है पंरतु इस वर्ष 2025 में सभवत: सभी क्षेत्रों के लिए व्‍यवसाय इकाई में भी ऋण की सुविधा मिल सकती है।

👉ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step)

kviconline.gov.in पर जाएँ

👉 आधिकारिक बेवसाईट -https://www.kviconline.gov.in

  • फार्म भरे पर क्लिक करें एवं आधार नंबर और नाम जैसा की आधार में दर्शाया गया हो वैसा ही भरे।
  • अपने क्षेत्रीय कार्यालय चुने या जिस विभाग से आप आवेदन करना चाहे उसे चुने।
  • शेक्षणिक योग्‍यता भरे और उसके बाद अपना निवास स्‍थान का पता भरने के बाद जिस जगह आप अपना व्‍यवसाय सेवा या निर्माण की ईकाई शुरू करना चाहते है उस स्‍थान का पता भरे।
  • प्रोजेक्‍ट विवरण लागत कितनी है रोजागर कितने सृजित किये जायेंगे एवं स्‍‍थाई संपत्ति व चालू संपत्ति को योजना के प्रोजेक्‍ट रिर्पोट के आधार पर भरे।
  • किस बैंक के पास आप अपनी फाईल भेजना चाहते है उसे भरे फिर सबमिट बटन को क्लिक कर फार्म सबमिट करें ।
  • उसके बाद स्‍कोर कार्ड में दी गई जानकारी भरे ।
  • अपलोड डाक्‍युमेन्‍ट में दिये गये डाक्‍युमेन्‍ट अपलोड करें। 

 👉PMEGP योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़

1 फोटो
2 आधार कार्ड
3 मार्कसीट 8वी, 10वी, 12 वी ग्रेजूऐशन
4 जाति प्रमाण पत्र
5 जनसंख्या प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)
6 वही/रजिस्ट्री/पटटा
7 बैंक पास बुक की कॉपी
8 समग्र आई डी
9 आय प्रमाण पत्र
10 बिजली बिल
11 जीवन बीमा की रसीद अगर हो तो
12 कोटेशन
13 प्रोजेक्ट रिर्पोट
14 पेन कार्ड 

जनसंख्‍या प्रमाण पत्र का प्रारूप डाउनलोड करें

👉 जनसख्‍ंया प्रमाण पत्र डाउनलोड करे 

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👉PMEGP एप्लिकेशन स्टेटस कैसे चेक करें?


  1. KVIC PMEGP पोर्टल पर जाएँ

    👉 यहा क्लिक करें - https://www.kviconline.gov.in

  2. "Track Application Status" पर क्लिक करें

  3. अपना Application ID/मोबाइल नंबर डालें

  4. स्टेटस चेक करें (अनुमोदित/प्रोसेसिंग/अस्वीकृत)

    ✅ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

    Q1. क्या पहले से चल रहे व्यवसाय पर PMEGP मिल सकता है?

     हाँ मिल सकता है पंरतु लोन देने वाले बैंक से सहमति लेनी पडेगी वैसे  नए व्यवसायों के लिए है

Q2. ऋण चुकौती अवधि कितनी है?

  • 3-7 वर्ष (मोराटोरियम अवधि 1-18 महीने)

Q3. क्या बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आवेदन होगा?

  • नहीं, KVIC द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनिवार्य है जो आपके क्षेत्र के सीए से बनवानी पडती है। पंरतु 2 लाख रूपये तक के लोन के लिए स्‍वयं द्वारा हस्‍तलिखित प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट भी मान्‍य हो सकती है। 

    Q3. क्या क्‍या वर्तमान योजना के माध्‍यम से आवेदन हो रहे है ?

  • नहीं, वर्तमान में आवेदन की प्रक्रिया बंद है परंतु KVIC द्वारा जल्‍द ही आवेदन शुरू हो जायेंगे और यह पोर्टल नये सुधारों  के साथ जल्‍द ही शुरू किया जायेगा जैसा की आधिकारिक बेवसाईट के माध्‍यम से बताया गया है


✅ निष्कर्ष

PMEGP योजना भारत सरकार की एक बेहतरीन पहल है जो युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। सही दस्तावेज़ और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आवेदन करके आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं।

👉 अगर आप मेरे द्वारा आवेदन करवाना चाहते है तो मुझसे ईमेल के माध्‍यम से संपर्क कर सकते है :-

brajeshsoni8@gmail.com








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